रायपुर।
मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही बजट अनुमान वर्ष 2025-26 को भी विधानसभा में पेश करने के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ।
किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने का निर्णय
मंत्रिपरिषद ने राज्य के किसानों को उन्नत किस्मों और गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में संशोधन किया है। अब बीज निगम पहले राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से बीज खरीदेगा। शेष आवश्यकता होने पर सहकारी समितियों, राज्य व केंद्र सरकार के बीज उत्पादकों और अन्य संस्थानों से न्यूनतम दर पर बीज क्रय किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक को मंजूरी
बैठक में छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
विधानसभा सत्र और धान खरीदी को लेकर फैसले
- षष्ठम् विधानसभा के पंचम सत्र (फरवरी-मार्च 2025) के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी।
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान की शेष राशि के भुगतान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को 3300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि स्वीकृत की गई।
बैंक गारंटी स्टांप शुल्क दरों में संशोधन
भारतीय स्टांप अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी मिली, जिसमें बैंक गारंटी से संबंधित विलेखों पर स्टांप शुल्क दरों के निर्धारण का प्रावधान है।
भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए निर्णय
छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा (IFS) के 1992 से 1994 बैच तक के अधिकारियों, जिन्होंने 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली है, उन्हें गैर-कार्यात्मक (Non-functional) आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल देने हेतु नए पदों के सृजन का निर्णय लिया गया।










