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आयोग ने कहा- 795 के बदले 608 अभ्यर्थी ही कर पाए क्वालीफाई, नियमों के तहत हुई पूरी प्रक्रिया
✍️ विशेष संवाददाता
रायपुर | छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2025 के साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित अभ्यर्थियों की संख्या को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रांतियों पर स्थिति स्पष्ट की है। आयोग ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि परीक्षा में निर्धारित संख्या से कम अभ्यर्थियों का चयन किसी त्रुटि के कारण नहीं हुआ है। इसके पीछे मुख्य कारण अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त नहीं कर पाना है।
अंकों की बाधा से कम हुई अभ्यर्थियों की संख्या
आयोग के अनुसार, राज्य सेवा परीक्षा-2025 के विज्ञापन की कंडिका 3 (iv) और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रक्रिया नियम की कंडिका 7 के तहत प्रत्येक प्रश्न-पत्र में न्यूनतम अंक पाना अनिवार्य है। अनारक्षित वर्ग के लिए 33 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 23 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इसी नियम के कारण 795 अभ्यर्थियों के स्थान पर कुल 608 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चिन्हांकित किया गया है।
पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना का कोई रास्ता नहीं
आयोग ने साफ किया कि विज्ञापन की कंडिका 11 (V) के प्रावधानों के तहत परीक्षाओं में पुनर्मूल्यांकन या पुनर्गणना का कोई विकल्प मौजूद नहीं है। इसलिए किसी भी प्रश्न-पत्र के लिए दोबारा जांच की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती। चयन परिणाम जारी होने के बाद मेरिट सूची और कट ऑफ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी।
गोपनीयता और निष्पक्ष मूल्यांकन पर जोर
मूल्यांकन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए आयोग ने बताया कि सभी लिखित परीक्षाओं की जांच विषय विशेषज्ञों द्वारा पूरी गंभीरता और निष्पक्षता से की जाती है। मुख्य परीक्षा में प्रश्नवार मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाती है, जो पूरी तरह पहचान रहित होती है। इसमें मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञों को यह पता नहीं होता कि उत्तर पुस्तिका किस अभ्यर्थी की है, जिससे प्रक्रिया की शुचिता और गोपनीयता बनी रहती है।
भ्रामक खबरों से दूर रहने की अपील
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक सूचनाओं के प्रभाव में न आएं। आयोग ने दोहराया कि साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों के चिन्हांकन की पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों और निर्देशों के अनुरूप ही पूरी की गई है। अभ्यर्थी अपनी संतुष्टि के लिए सूचना का अधिकार (RTI) के तहत अपनी ओएमआर शीट या उत्तर पुस्तिका की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।









