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सड़क और नाली पर अतिक्रमण करने वालों पर निगम की बड़ी कार्रवाई, 54,200 रुपए का चालान

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नेहरू नगर चौक में चला निगम का डंडा, दुकानदारों पर गिरी गाज

भिलाईनगर (रवि कुमार भास्कर)।

 नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक 01 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 04, नेहरू नगर चौक रोड किनारे संचालित दुकानों पर मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की गई। स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग की टीम जब जांच करने पहुंची, तो देखा गया कि कई दुकानदार रोड और नाली पर अतिक्रमण कर व्यापार कर रहे थे।


लाइसेंस नहीं, प्लास्टिक का खुलेआम उपयोग

जांच में यह भी सामने आया कि दुकानदारों के पास अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं था और सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर सामान रखकर ग्राहकों को बेचा जा रहा था। मौके से प्लास्टिक जब्त की गई और कुल ₹54,200 की चालानी कार्रवाई की गई। सभी व्यापारियों को चालान की रसीद भी प्रदान की गई।


जिन व्यापारियों पर की गई चालानी कार्रवाई

  • द ग्रीन डे पार्लर सेंटर – ₹5000

  • रूंगटा सुपर डेंटल क्लिनिक – ₹15000

  • मां लक्ष्मी कंप्यूटर – ₹1000

  • पूजा गुप्ता पैथोलॉजी लैब – ₹5000

  • तीरथ सोनकर फल सेंटर – ₹1500

  • प्रहलाद हेल्थ केयर – ₹5000

  • किड्स केडम कैफे रेस्टोरेंट – ₹6000

  • चंदन डेली नीड्स – ₹1200

  • अंसारी ऑटो पार्ट्स – ₹1000

  • महेश यादव डेली नीड्स – ₹1500

  • मां लक्ष्मी जलपान – ₹1000

  • ढिल्लन चिकन सेंटर – ₹2500

  • सूरज फल सेंटर – ₹1000

  • देवांगन डेली नीड्स – ₹500

  • अन्ना नाश्ता सेंटर – ₹500

  • बाबा फूड सेंटर – ₹500

  • गुलशन खातून मटका सेंटर – ₹500

  • अकबर ताला चाबी सेंटर – ₹1000

  • धनेश्वर देवांगन इडली डोसा – ₹1500

  • मोनिका फ्लावर सेंटर – ₹1000

  • कमल गुमनाम रेडिमेड – ₹1500

  • आशीष साहू फल ठेला – ₹500


अतिक्रमण पर अब नहीं चलेगा समझौता: आयुक्त का निर्देश

आयुक्त राजीव कुमार पांडेय ने सभी जोन आयुक्तों और स्वास्थ्य अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यापारी नाली या सड़क पर अतिक्रमण कर व्यवसाय चला रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे अतिक्रमण और विज्ञापन बोर्डों के कारण रास्ते संकरे हो रहे हैं जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही है।

उन्होंने व्यापारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने गुमास्ता और अनुज्ञप्ति लाइसेंस दुकानों में रखें। निगम की टीम जब भी जांच के लिए पहुंचेगी और किसी प्रकार की कमी पाई गई, तो नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई के दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना, प्रभारी राजस्व अधिकारी प्रशन्न तिवारी, जोन स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी, तोड़फोड़ दस्ता प्रभारी हरिओम गुप्ता, मंगल जांगड़े, राजेन सिंह, विष्णु सोनी, गौरकरण कुर्रे, खेमराज और किस्टोपर उपस्थित रहे।

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