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स्कूल शिक्षा विभाग ने 5000 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया आदेश
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विशेष पिछड़ी जनजाति के अभ्यर्थियों को डीएड और टीईटी से मिली छूट
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 5000 शैक्षणिक पदों पर होने वाली नवीन भर्ती के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जारी नए आदेश के तहत अब विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) समूह के अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए डी.एड. और टी.ई.टी. की परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।
शासन ने इन विशेष समूहों के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शैक्षणिक योग्यता के इन कड़े नियमों में बड़ी छूट प्रदान की है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आरपी वर्मा ने संचालक, स्कूल शिक्षा को विधिवत पत्र जारी कर निर्देश दे दिए हैं।उल्लेखनीय है कि इस महत्वपूर्ण छूट को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के संचालक ने पूर्व में शासन को अपनी अनुशंसा भेजी थी। संचालक की इसी अनुशंसा पर विचार करने के बाद विभाग ने भर्ती नियमों में इस विशेष रियायत को मंजूरी दी है। अब 5000 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में इन जनजातीय समूहों के अभ्यर्थियों को सीधे लाभ मिलेगा।









