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विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप, पति समेत चार पर मामला दर्ज

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  • दहेज में घटिया सामान लाने का ताना देकर करते थे मारपीट,  50 हजार से 1 लाख रुपए की मांग

  •  काउंसलिंग में ससुराल पक्ष ने पत्नी को साथ रखने से किया इनकार

रायगढ़।

जिले में दहेज उत्पीड़न का एक गंभीर मामला सामने आया है। ससुराल पक्ष के लोगों पर विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने और घर से निकाल देने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, खरसिया थाना क्षेत्र के गंज पीछे निवासी श्रुति शर्मा (24 वर्ष) की शादी दिसंबर 2023 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले के ग्राम भामटीपुरा निवासी विशाल पटियाल के साथ सामाजिक रीति-रिवाज से संपन्न हुई थी।

शादी के अगले दिन से ही प्रताड़ना

पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शादी के अगले ही दिन से पति विशाल पटियाल, ससुर राजेश पटियाल, सास अनिता पटियाल और जेठ राहुल पटियाल ने उसे दहेज में घटिया सामान लाने की बात कहकर ताने देना शुरू कर दिया।

आरोप है कि ससुराल पक्ष वाले बार-बार पीड़िता के मायके में फोन कर कभी 50 हजार तो कभी 1 लाख रुपए लाने का दबाव डालते थे। जब श्रुति इसका विरोध करती, तो उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की जाती थी।

घर से निकाला, मायके में ली शरण

लगातार प्रताड़ना झेलने के बाद भी श्रुति ने स्थिति सामान्य करने और समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन 13 अक्टूबर 2025 को ससुराल पक्ष ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसके बाद वह अपने मायके खरसिया लौटी और महिला थाना, रायगढ़ में ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस काउंसलिंग विफल

महिला थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 6 नवंबर 2025 को दोनों पक्षों को काउंसलिंग (समझाइश) के लिए बुलाया। हालांकि, काउंसलिंग के दौरान ससुराल पक्ष ने श्रुति को अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया और तलाक देने की बात कही। काउंसलिंग विफल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई शुरू कर दी है।

 

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